top of page

#LAW COVID-19: भारत में लॉकडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान

COVID-19: भारत में लॉकडाउन से संबंधित कानूनी प्रावधान

-------------------------------------------------- --------------

1. भारतीय दंड संहिता की धारा 188

2. भारतीय दंड संहिता की धारा 505

3. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51

4. आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52

5। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का 54


भारतीय दंड संहिता की धारा 188

------------------------------------------

महामारी रोग अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत एक महीने से लेकर छह महीने तक की कैद दी जा सकती है।


भारतीय दंड संहिता की धारा 505

-------------------------------------

इस धारा के तहत, एक व्यक्ति जो डर पैदा करने के लिए किसी वस्तु को प्रकाशित या प्रसारित करता है, उसे तीन साल तक के कारावास या कारावास या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है।


आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51

-------------------------------------------------- -

इसके अनुसार, जो कोई भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत कर्मचारी के काम में हस्तक्षेप करता है और उसके द्वारा दिए गए आदेशों का पालन नहीं करता है, तो उसे इस धारा के अनुसार एक साल से दो साल तक की कैद हो सकती है।


आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 52

-------------------------------------------------- ----

यदि कोई राहत, सहायता, मरम्मत, पुनर्निर्माण या अन्य लाभ के लिए सरकार के सामने गलत दावा करता है, तो उसे दो साल तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।


आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54

--------------------------------------------------

यदि कोई व्यक्ति आपदा या इसके भयावहता के बारे में एक नकली चेतावनी देता है, तो उसे एक साल तक की कैद हो सकती है



11 views0 comments

Recent Posts

See All
©
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • RSS
  • LinkedIn
  • Twitter
  • Pinterest
  • TELEGRAM
bottom of page