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Partition of Suit| Suit for division of holding

जमीन के बटंवारे के लिए कब वाद दायर किया जा सकता है?
संयुक्त परिवार के व्यक्ति कैसे अपनी जमीन को अलग कर सकते है ?
  1. जब कोई भूमिधर कोई ऐसी जोत के जिसका वह अंशधारी या हिस्सेदार है, जमीन के विभाजन के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर सकता है।

  2. ऐसे प्रत्येक वाद में न्यायालय ऐसी जोत के विभाजन वृक्षों, कुआँ, और अन्य सुधार का विभाजन कर सकता है लेकिन जहां पर ऐसा विभाजन संभव नही है, वहां पर उपरोक्त वृक्षों कुआँ और अन्य सुधारों एंव उनके मूल्याकंन का विहित रीति से विभाजन और समायोजन किया जायेगा।

  3. जहाँ पर ग्राम पंचायत से भिन्न वाद के सभी पक्षकार प्रत्येक जोत संयुक्त रुप से हित रखते हो, वहां एक से अधिक जोत के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकता है।

  4. इस धारा के अधीन प्रत्येक वाद के लिए सम्बंधित ग्राम पंचायत को पक्षकार बनाया जायेगा।

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