Attorney General of India (CONSTITUTION)
भारत का महान्यायवादी : __________________________________________ 1.चर्चा में क्यों ? 2.महान्यायवादी 3.AGI नियुक्ति : अनुच्छेद 76(1) 4.पदावधि और पारिश्रमिक : अनुच्छेद 76(4) 5.कर्तव्य और कार्य : अनुच्छेद 76(2) 6.महान्यायवादी के अधिकार और सीमाएं 7.महान्यायवादी की संघीय कार्यपालिका में भूमिका
चर्चा में क्यों ? ----------------- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल (Attorney General-AG) के पद पर नियुक्त कर दिया है। के. के. वेणुगोपाल की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गई है। हालांकि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 30 जून, 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के. के. वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया है। 30 जून, 2017 को के.के. वेणुगोपाल को भारत का 15वाँ अटॉर्नी जनरल (AG) नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी।
महान्यायवादी ------------------ संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, भारत का अटॉर्नी जनरल (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो। वह भारत का नागरिक होना चाहिए और दस वर्ष के लिए उच्च न्यायलय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए।
Attorney General of India नियुक्ति : अनुच्छेद 76(1) -------------------------------------------------------------- राष्ट्रपति , उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लायक किसी योग्य व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा ।
महान्यायवादी की पदावधि और पारिश्रमिक : अनुच्छेद 76(4) ------------------------------------------------------------------ महान्यायवादी, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यतं पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करें।
कर्तव्य और कार्य : अनुच्छेद 76(2) -------------------------------------------- महान्यायवादी के कर्तव्य और कार्य निम्नलिखित हैं:
महान्यायवादी के अधिकार और सीमाएं ------------------------------------------------ महान्यायवादी के अधिकार निम्नलिखित हैं-
Comments